नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष को राहत देते हुए अदालत ने हिंदू पक्ष की ओर से डायरी आज का को स्वीकार करके ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने की पूरी परिषद की सफाई और स्वच्छता स्थिति बनाए रखने दिमाग वाली आज का को स्वीकार करते हुए संपूर्ण वजूखान की सफाई की इजाजत दी है।
ज्ञानवापी परिसर की सफाई का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
बता दें… सफाई जिलाअधिकारी के देखरेख में अदालत के आदेश पर होगी हिंदू पक्ष ने वजूखाने की सफाई की मांग की थी। इस मांग का मस्जिद के पक्ष ने विरोध नहीं किया है ।बता दे यही वह स्थल है जहां पर शिवलिंग जैसी संरचना मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में इस जगह को सुरक्षा के दृष्टिकोण से सील करने का आदेश दिया था।
हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका देते हुए कहा गया था। वजूखाने में 25 26 दिसंबर 2023 के बीच मछलियां मर गई। इस वजह से बदबू आ रही है। यह स्थल पवित्र शिवलिंग वाली जगह है। इसलिए उस स्थान की साफ सफाई होनी चाहिए। पवित्र शिवलिंग के आसपास मृत जानवर और गंदगी नहीं होनी चाहिए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सफाई का आदेश देते हुए फैसला दिया है। यह वही स्थल है । जहां सर्वे के दौरान हिंदुओं के मुताबिक कथित शिवलिंग मिला जबकि मुस्लिम बच्चों से फुहारा बताता रहा है। बहरहाल इसका संपूर्ण वीडियो जो हमने उस दरमियां का है । उसको देखकर आप बखूबी समझने की कोशिश करिएगा।